उत्तराखंडदेशपर्यटनराजनीति

पुष्कर सरकार की ‘वन पंचायत संशोधन नियमावली’ को हरी झंडी:ब्रिटिश काल के अधिनियमों को बदला:नौ सदस्यीय होगी वन पंचायत: पहली बार वन प्रबंधन से जोड़े गए निकाय ईकाई:वन पंचायतों को अधिकार देकर सीधे बाजार से जोड़ा

न्याय विभाग में पदों को मंजूरी

Chetan Gurung

पुष्कर Cabinet ने उत्तराखण्ड में वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलम्बी बनाने के लिए British काल के वन पंचायत संशोधन नियमावली को हरी झंडी दे के उसको बदल दिया। नई नियमावली के तहत अब नौ सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा.उसके पास जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्ष रोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी के अधिकार होंगे. इससे वन पंचायतों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। पहली बार त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी वन पंचायत के वन प्रबंधन से जोड़ा गया है। मंत्रिमंडल ने और भी तमाम फैसले लिए.

वन पंचायत व्यवस्था वाला उत्तराखंड इकलौता राज्य है। ये वर्ष 1930 से संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया.प्रदेश में11217 वन पंचायतें गठित हैं. उनके पास 4.52 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र है। वन पंचायत नियमावली में किए गए संशोधन के बाद अब प्रत्येक वन पंचायत 9 सदस्यीय होगी।

इसमें एक सदस्य ग्राम प्रधान और एक सदस्य जैवविविधता प्रबंधन समिति नामित करेगा. ऐसी वन पंचायतें जो नगर निकाय क्षेत्र में आती है वहां नगर निकाय प्रशासन एक सदस्य को वन पंचायत में नामित करेगा। वन पंचायतों को वन अपराध करने वालों से जुर्माना वसूलने जाने का अधिकार भी पहली बार धामी सरकार ने दिया.

नई नियमावली में वन पंचायतों के अधिकार बढ़ाने के साथ ही उनके कर्तव्यों और जवाबदेही को भी तय किया गया है. पुष्कर मंत्रिमंडल के पूरे फैसले-

 

1-परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 को मंजूरी। देहरादून में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी के माध्यम से किया जाएगा प्रोत्साहित।

2-उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी

 

3-कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी।

 

4–शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को होगी हस्तांतरित

 

5-न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी

 

6-न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। 9 पदों को मंजूरी

 

7-आदि कैलाश यात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा.सम्बंधित इलाकों में Home Stay को बढ़ावा दिया जाएगा.

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button