
Chetan Gurung
नवरात्रि में व्रत-उपवास के दौरान सेवन में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री पर पुष्कर सरकार ने सख्त Guide Lines जारी करते हुए लाइसेन्स के बगैर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त Dr R राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री Dr धन सिंह रावत के निर्देशों पर राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाईड लाइन जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि खुले में कुट्टू का आटा सील पैकेट के अलावा खुले में नहीं बेच सकेंगे। पैकेट में कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग की तिथि और एक्सपायरी डेट पैकेट पर स्पष्ट रूप से अंकित करना,पैकेट पर विक्रेता की खाद्य लाइसेंस संख्या दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा और बीज नहीं बेचा जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खास पहलू ये है कि कुट्टू के आटे के देहारादून,उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लिए गए सैंपल रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के दौरान फेल हो गए।
देहरादून में मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, विकासनगर के नमूने कीड़े व फंगस से विषाक्त पाए गए। ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड ऋषिकेश, हरिद्वार में नटराज एजेंसी, पीठ बाजार, ज्वालापुर और आशीष प्रोविजन स्टोर, खेडी मुबारकपुर, लक्सर से लिए गए नमूने भी असुरक्षित पाए गए। इनमें मायकोटॉक्सिन विषाक्त पाया गया है।
अनाज मंडी रूड़की स्थित शिवा स्टोर से संग्रहित नमूना मानक से नीचे मिला। ऊधमसिंहनगर में सिसोना, सितारगंज स्थित जय मैया किराना स्टोर से लिए कुट्टू के आटे के सैंपल में मायकोटॉक्सिन पाया गया।