
Chetan Gurung
Excise Policy के साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित Cabinet की बैठक में ये अन्य अहम फैसले भी लिए गए।पढ़ें॥
1-उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की लगभग 1354 एकड़ भूमि ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए SIIDCUL (सिडकुल) को Transfer किया जाएगा।
2-स्टाम्प एवं निबंधन विभाग का ढांचा पुनर्गठित होगा। वर्ष 2005 एवं 2006 के बाद पुनर्गठन नहीं किया गया है। राज्य गठन के समय राजस्व प्राप्ति लगभग 90 करोड़ और लेखपत्रों की संख्या लगभग 81000 थी, जोकि वर्तमान में क्रमशः रू0 2700 करोड़ व 2.50 लाख है।
अधिकारियों के 9 पद एवं सहयोगी कार्मिकों के 29 पद स्वीकृत किए गए हैं। जनसुविधा एवं राजस्व वृद्धि के दृष्टिगत अधिकारियों को पर्वतीय जनपदों का अतिरिक्त दायित्व सौंपते हुये जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने को भी कैबिनेट की मंजूरी।
3-मत्स्य विभागान्तर्गत ट्राउट प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति।ट्राउट फार्मिंग देश में हिमालयी राज्यों तक ही सीमित है। ट्राउट मछली के स्वास्थ्य/पोषण लाभ अन्य मछलियों की तुलना में अधिक होने के कारण यह लाभदायक व्यवसाय है। इस योजना के संचालन से राज्य में लगभग 600 मेट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन बढ़ेगा।
4-सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए सतर्कता विभाग में रिवॉल्विंग फण्ड के संचालन की खातिर नियमावली को शासनादेश के रूप में विकसित करने का निर्णय।
5-राज्य सम्पत्ति विभाग की समूह `क’ एव समूह `ख’ सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
6-निदेशालय, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के सृजन के संबंध में निर्णय लिया।
विभागीय कार्यावश्यकता के दृष्टिगत उप कोषागारों (जिनमें 1 सहायक लेखाकार से ही कार्य सम्पादित किया जा सकता है) में सृजित सहायक लेखाकार के 2 पदों में से 1 पद समर्पित करते हुए, समर्पित पद के सापेक्ष कनिष्ठ सहायक के 13 नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
7-मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में नये प्रावधान/दिशा-निर्देश सम्मिलित करने का निर्णय लिया। राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्टार के 2 सरस मेलों के लिए मेचिंग ग्रान्ट प्रति मेला 11.12 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
8-उत्तराखण्ड के आन्दोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के लिए पाठ्यचर्या में हमारी विरासत एवं विभूतियाँ सहायक पुस्तिका के रूप में विकसित/शामिल करने का निर्णय लिया गया।
9-उत्तराखण्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 अधिसूचित करने का निर्णय।
10-उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, में अध्याय-12 के विद्यमान विनियम में क्रमांक 9 के पश्चात क्रमांक-10 को जोड़े जाने का निर्णय।
11-भारत सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को राज्यान्तर्गत अंगीकृत/लागू करने का निर्णय।
12-उत्तराखण्ड कारागार विभाग, उप महानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक कारागार एवं अधीक्षक कारागार सेवा नियमावली, 2025 प्रख्यापित करने का निर्णय।
13-राज्य की चीनी मिलों में पेराई सत्र 2024-25 में खरीदे जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित करने के संबंध में निर्णय।
राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर पिछली पेराई सत्र के लिए निर्धारित गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य को चालू पेराई सत्र 2024-25 में जस का तस रखने का निर्णय। गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगैती प्रजाति रू० 375.00 प्रति कुन्टल (मिल गेट पर) और सामान्य प्रजाति रू० 365.00 प्रति कुन्टल (मिल गेट पर) तय।
14-उत्तराखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चत्तम वेतनमान व अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर वेतनमान के नए पद सृजित होने के दृष्टिगत इस पदों पर पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण करने की खातिर पदोन्नति चयन समिति का गठन करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन के निर्णय को मंजूरी।
15-उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय।
16-मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय।
17-कुमाऊं क्षेत्र की कोसी, गोला और दाबका नदियों के खनन रॉयल्टी शुल्क में कैबिनेट से संशोधन करने की अनुमति देने का निर्णय।