
Chetan Gurung
सरकार ने गैर कानूनी ढंग से प्रदेश में संचालित हो रहे Cloud Kitchen Operators को Warning दी कि 15 सितम्बर तक अपना Registration नहीं कराते हैं तो कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा.खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य) डॉ R राजेश कुमार ने Deadline का पालन सख्ती से कराने के लिए मातहत अफसरों को निर्देश दिए हैं.
डॉ R राजेश कुमार:Cloud Kitchen ऑपरेटर पर सख्त हुए
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सरकार ने तय कर दिया कि क्लाउड किचन (Ghost-Dark Kitchen-Virtual Restaurants) के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में 15 सितम्बर तक पंजीकरण अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने सभी आपरेटरों को चेतावनी दी कि इसके बाद विभाग पंजीकरण न कराने वाले आपरेटरों के खिलाफ अभियान चलाएगा।
आयुक्त व सचिव डा. आर राजेश ने कहा कि प्रदेश में संचालित कई क्लाउड किचन खाद्य सुरक्षा और मानकों की अनदेखी कर रहे है। वे बिना पंजीकरण स्वच्छता, पीने योग्य पानी के उपयोग और सामान्य स्वच्छता मानकों से सम्बन्धित प्रमुख नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं.उपभोक्ताओं को स्वच्छ भोजन परोसने के लिए उनको मजबूर करने में सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी। क्लाउड किचन ऐसे वाणिज्यिक भोजनालय हैं, जहां कोई भी ग्राहक भोजन के लिए नहीं जाता है. खाना टेक आउट या डिलीवरी के लिए ही तैयार किया जाता है। देहरादून समेत प्रमुख नगरों और कस्बों में यह व्यवसाय तेजी से फैल रहा है। वाणिज्यिक रसोई में स्वच्छता मानकों और भोजन की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं।
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि क्लाउड किचन के लिए SoP बनाई गई है.इसका अनुपालन करना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आपरेटरों को रसोई परिचालन पते का वैध प्रमाण, फूड हैंडलर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेयजल प्रमाण पत्र, रसोई में उपयोग किए जाने वाले पानी के पीने योग्य होने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट और रसोईघर परिसर की नियमित सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित किया जाना बतौर मानक शामिल है। कचरे के निपटारे की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए.