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जमीनखोर Mafia-बाहरियों पर CM पुष्कर ने डाली नकेल!कड़क Land Law को Cabinet की मंजूरी:Budget Session में आएगा Bill! इसी कानून का था दशकों से इंतजार:बाहरियों की 250 गज से अधिक की जमीन पर सरकार का होगा कब्जा

मुख्यमंत्री की सख्त-चौंकाने वाले फैसले-क़ानून-कदम उठाने की छवि को और मजबूती:गैर उत्तराखंडियों की आलीशान कोठियों-फ़ार्महाउस पर भी खुफिया नजर!

Chetan Gurung

उत्तराखंड में जमीनखोर Mafia-किसी भी कीमत पर Local लोगों से जमीन खरीद के आलीशान Farm House-बंगले बना के उनको ही धीरे-धीरे खेती की जमीन से दूर कर देने वाले बाहरियों पर आज CM पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल ने नया Land Law मंजूर कर नकेल कस दी। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से Municipal Area से इतर ग्रामीण इलाकों और कृषि भूमि को पर्याप्त संरक्षण मिल सकेगा। 250 गज से अधिक की जमीन पर काबिज गैर उत्तराखंडियों पर अब सरकार का चाबुक चलेगा। उनकी Extra जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी। इस कानून का राज्य गठन से ही लोगों को बेकरारी-बेसब्री से इंतजार था। समान नागरिक संहिता (UCC) के बाद हाल के दिनों में पुष्कर सरकार का ये एक और बहुत बड़ा कदम है।

UCC-नकल विरोधी कानून-धर्मांतरण समेत तमाम बड़े और कठोर कानून के जरिये सुर्खियों में छाए रहने वाले CM पुष्कर की सख्त-चौंकाने वाले फैसले-कानून और कदम उठाने की Image को नए Land Law से और चमक मिली है। नए कानून के लागू होने से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ किसी भी अन्य (11) जिलों में बाहरी लोग न तो 250 गज से अधिक और न ही Agriculture-Horticulture के लिए जमीन खरीद पाएंगे। पहाड़ों में ज़मीनों की चकबंदी और बंदोबस्त को और बेहतर ढंग से किया जाएगा। DMs को ले के सवाल उठते रहते थे कि उनके साथ Setting-Getting कर बाहरी लोग और माफिया ज़मीनों में वारे-न्यारे करते हैं। उनके अधिकार अब कटौती के बाद सीमित हो गए हैं।

नए कानून के मुताबिक अब Collector निजी तौर पर जमीन खरीद की अनुमति नहीं दे सकेंगे। सरकार ने इसके लिए Portal बनाने का फैसला किया है। सभी कार्य इसी के जरिये अंजाम दिए जाएंगे। बाहरी को जमीन खरीदने से पहले Affidavit भी देना होगा। इससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोकने में मदद मिल सकेगी। Collector (DMs) जमीन की खरीद से जुड़े Record और Report राजस्व परिषद और शासन को Regularly देते रहेंगे। नगर निकाय के भीतर की जमीन का इस्तेमाल उसके Land Use के मुताबिक ही किया जाएगा। इसका उल्लंघन हुआ तो वह जमीन भी खुद बा खुद सरकार की हो जाएगी।

उम्मीद की जा रही है कि नए Land Law से पहाड़ों और गांवों में बाहरियों तथा माफिया समूह के असर में और ज़मीनों की कीमतों में कमी आएगी या फिर ठहराव नजर आएगा। सरकार के पास ज़मीनों की खरीद-फरोख्त को ले के अधिक Control होगा। साल-2018 में भी BJP सरकार ने भूमि कानून को लागू किया था। उसके बे-असर होने से उसको पुष्कर सरकार ने खत्म कर अपना नया और कठोर कानून ज़मीनों को ले के लागू कर दिया। Cabinet की बैठक सुबह 9.30 बजे शुरू हो गई थी। विधानसभा के चालू Budget Session में ही इस कानून का विधेयक मंजूर होना तय है।

CM पुष्कर ने कहा,`मेरी सरकार उत्तराखंड,संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है’। नया भूमि कानून न सिर्फ ऐतिहासिक कदम है बल्कि राज्य के संसाधनों-सांस्कृतिक धरोहरों और लोगों के हक की रक्षा ठोस ढंग से करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के हितों को प्रति प्रतिबद्ध है। लोगों के विश्वास को कभी दरकने नहीं देंगे। काबिलेगौर है कि राज्य में जमीन माफिया के साथ ही गैर उत्तराखंडियों ने भी उल्टे-सीधे धंधों के जरिये खूब माल कमा के यहीं पर आलीशान कोठियाँ-फार्महाउस बना लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी भी सरकार खुफिया रिपोर्ट ले रही है। इसके बाद उन पर Action शुरू हो सकता है।

 

 

 

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