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Big News::सबके लिए एक कानून::UCC के Rules Draft CM पुष्कर के हवाले:Cabinet में जल्द तय होगी अमल की तारीख:जो कहा वह किया-मुख्यमंत्री

Portal-Mobile App भी लांच होगा:केंद्र ने भी अपनाने का किया है फैसला

Chetan Gurung

समान नागरिक संहिता  नियमावली के लिए गठित शत्रुघ्न सिंह समिति ने आज इसके Rules के Draft CM पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया.मुख्यमंत्री ने कहा कि Cabinet की बैठक में इस नए कानून को अमल में लाने की तारीख तय की जाएगी.उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल के पहली ही बैठक में इस कानून को लागू करने का फैसला किया था.

 

उत्तराखंड में UCC को लागू करने की CM की सोच को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अपनाने का फैसला किया है.अधिनियम को राज्य में क्रियान्वित करने के लिए सेवानिवृत्त IAS और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ का गठन किया गया था.Justice रंजना देसाई समिति ने UCC का Draft बनाया था.

शुक्रवार को सचिवालय में Rules Draft स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर ने कहा कि जल्द ही इसको राज्य में लागू कर सभी को एक समान कानून के दायरे में लाया जाएगा.उत्तराखंड के लिए ये न सिर्फ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बल्कि इससे हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को अलग-अलग कानून से होने वाली उपेक्षा से भी मुक्ति मिलेगी.Draft समिति में सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा शामिल थे.

मुख्यमंत्री पुष्कर ने कहा कि साल-2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इस कानून को बना के लागू करने का निर्णय लिया था.सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन भी कर दिया गया था.कमेटी की रिपोर्ट से मुताल्लिक विधेयक 7 फरवरी, 2024 को विधान सभा में पारित किया गया था। विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 अधिनियम पारित किया गया था।

उन्होंने कहा कि UCC नियमावली में मुख्य रूप से चार हिस्से हैं। इसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद Live-In Relationship, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का पंजीकरण शामिल है। इसको अमल में लाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार कर पंजीकरण, अपील की सुविधाएं Online मुहैया कराई जाएगी.महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को इस कानून से बहुत ताकत मिलेगी.Draft सरकार को सौंपने के दौरान दर्जा धारी राज्यमंत्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव रिद्धम अग्रवाल, महानिदेशक (सूचना) बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे।

 

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