
Chetan Gurung
प्रदेश में APL (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड की अधिकतम आय सीमा जल्द ही संशोधित की जाएगी। इस बारे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंत्री रेखा ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए न्यूनतम आय के मानक काफी पुराने हो चुके हैं। इससे लोगों को कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है।


उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसमें संशोधन के लिए समिति बनाकर समीक्षा की जाए। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों (DSOs) के भी सुझाव शामिल किए जाएं। मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं के नवंबर से बकाया लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार से ₹39 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है।
बैठक में शामिल राशन विक्रेता संगठन के ओहदेदारों ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश ₹50 से बढ़ाकर ₹180 करने की मांग उठाई। मंत्री ने उनको आश्वस्त किया कि इस बारे में Cabinet के सामने जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। राशन विक्रेताओं की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह Online कर दिया जाए। मैन्युअल रजिस्टर मेंटेन करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए।
रेखा ने बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए अब एक नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जल्द ही सभी जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए केंद्र से दो ट्रेनर बुलाए गए हैं। चार धाम यात्रा को देखते हुए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 माह का राशन जल्द से जल्द दुकानों तक पहुंचा दें।
LPG गैस आपूर्ति की समीक्षा के बाद उन्होंने बताया कि घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति अब पूरी तरह से नियमित है। कहीं से भी गैस की कमी की शिकायत नहीं है। बैठक में महकमे के प्रमुख सचिव L फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त PS जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पूर्ति अधिकारी शामिल हुए।
–राशन विक्रेताओं का Insurance–
राशन विक्रेताओं को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनका इंश्योरेंस करने पर विचार किया जा रहा है। बैठक में इस पर भी विचार विमर्श हुआ। मंत्री ने कहा कि खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों से इस बारे में बातचीत की जाएगी। विभाग की अगली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
–मृत्यु के बाद भी राशन लिए जाने पर कानूनी कार्रवाई–
सिर्फ पात्र लोगों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब विभाग कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। लगातार यह शिकायत मिल रही है कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद भी उसके नाम पर राशन लिया जा रहा है।
इसकी रोकथाम के लिए शासनादेश में बदलाव के लिए मंत्री ने निर्देश जारी किए। मंत्री रेखा ने बताया कि अगर निश्चित समय के भीतर मृत्यु की सूचना देकर मृतक का नाम राशन कार्ड से नहीं कटवाया जाएगा, तो राशन की रिकवरी और कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे।


