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Big News:होटल-रेस्तरां-ढाबों-Meat कारोबारियों के लिए पुष्कर सरकार की सख्त Guideline:Face Mask-Gloves-Head गियर में होंगे कर्मचारी:Foto ID भी टांगेंगे:CCTV अनिवार्य:झटका या हलाल का मांस भी लिखना होगा:CM का आदेश,`दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो’

सचिव R राजेश ने कहा,`आदेश उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख रूपये तक का दंड’:खाने-पीने की वस्तुओं में थूक-मूत्र-अन्य गन्दगी के इस्तेमाल पर कठोर ही सरकार

Chetan Gurung

खाने-पीने की वस्तुओं में थूक और अन्य गन्दगी के इस्तेमाल के Videos सामने आने के बाद पुष्कर सरकार ने होटल-रेस्तरां-ढाबों-मांस की दुकानों के लिए बेहद सख्त Guideline जारी करने के साथ ही 25 हजार रूपये से ले के 1 लाख रूपये तक के दंड का ऐलान भी आर दिया.सचिव (स्वास्थ्य) डॉ R राजेश कुमार ने कहा कि आदेश का पालन कठोरता से कराया जाएगा.देवभूमि में किसी भी किस्म की गन्दी सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.CM पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ बेहद कड़े रुख अख्तियार करने के हक़ में हैं.CM ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

CM Pushkar Singh Dhami

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मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की सघन जांच हो. दोषियों को सजा मिले। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि त्यौहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में शुद्धता सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश ने इस पर SoP जारी कर दी है।

Minister Dhan Singh Rawat

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SoP में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 25 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक का जुर्माना शामिल है। हाल के दिनों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जूस एवं अन्य खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट एवं अन्य गन्दी चीजों की मिलावट के Videos सामने आए हैं। यह खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें कठोर कार्रवाई तय है.

Dr R Rajesh Kumar-Secretary (Health)

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मद्दे नजर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैण्टीन, फूड वेन्डिंग एजेन्सीज, फूड स्टॉल, स्ट्रीट फूड वेण्डर्स में मानकों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के हैं।

–खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की SoP को पढ़ें–

(1) भोजन बनाने एवं परोसने वाले कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क/ ग्लब्स/हेड गियर का उपयोग करना होगा।

 

(2) खाद्य पदार्थों को हैंडल करते समय धूम्रपान, थूकना व डेयरी (दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ) उत्पादों को प्रयोग में लाने से पूर्व व छूने से पूर्व नाक खुजाना बालों में हाथ फेरना, शरीर के अंगों को खुजाना मना है.

(3)संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों को खाद्य निर्माण/संग्रहण/वितरण स्थलों पर कार्य करने के लिए नहीं रखेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबारकर्ताओं का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों की सूची Medical प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

(4) सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र देने होंगे. कार्मिकों को इसे अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।

(5)-स्वच्छता और सफाई की अनिवार्यता के दृष्टिगत खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाले कार्मिकों/परोसने वाले कार्मिकों/खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले कार्मिकों को कार्यस्थल पर थूकने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गन्दगी फैलाने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है। उल्लंघन पर 25,000 रूपये से 1,00,000 रूपये तक अर्थदण्ड होगा।

(6)- खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य परिसर में उत्पादित अथवा तैयार की गई किसी खाद्य सामग्री को मल, मूत्र, थूक अथवा किसी अन्य दूषित पदार्थ से प्रभावित या युक्त नहीं करेगा।

(1) प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता प्रारूप-ग में जारी अनुज्ञप्ति की एक साफ, प्रमुख स्थान पर पढ़ने में आने वाला परचा चस्पा करेगा।

(2) प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता उत्पादन, कच्ची सामग्री का उपयोग और विक्रय का अलग-अलग दैनिक रिकार्ड रखेगा।

–अन्य दिशा-निर्देश-

(1)- अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण के बिना कारोबार कर रहे खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कर उन्हें तत्काल अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण के लिए बाध्य किया जाएगा.

(2)- समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों यथा ढाबों / होटलों / रेस्टोरेंट्स आदि में CCTV लगवाए जाएंगे।

(3) प्रत्येक मीट विक्रेता, मीट कारोबारकर्ता, होटल एवं रेस्तरां मीट एवं मीट उत्पाद के प्रकार (हलाल अथवा झटका) को अनिवार्य रूप से लिखेंगे.ऐसा न होने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

 

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