
Chetan Gurung
Chief Secretary आनंदबर्द्धन ने आज साफ किया कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभरित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक के आदेश का इसी प्रकृति के कार्यरतों से कोई वास्ता नहीं है। नया आदेश भविष्य में खाली होने वाले पदों को ले के है। जो अभी कार्य कर रहे हैं, वे कार्य करते रहेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभरित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक संबंधित ताजा शासनादेश का, इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि, भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता। इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भतिर्यों पर होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।
नए शासनादेश से महकमों में खलबली और पसोपेश का माहौल बन गया था। हर महकमे में अस्थाई प्रकृति के अलग-अलग वर्ग के कर्मचारियों की भरमार है। हालिया शासनादेश के चलते ये गलतफहमी हो रही थी कि क्या जो पहले से और सालों से कार्य कर रहे हैं, उनको आगे सेवा में रखा जाएगा या हटाना होगा। इसके बाद मुख्य सचिव तस्वीर साफ करने आगे आए।अब अस्थाई कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।