लो हो गया उत्तराखंड में UCC:देश का पहला State:CM पुष्कर ने कराया सबसे पहले विवाह पंजीकरण:भावुक नजर आए PSD:मोदी-शाह को दिया कामयाबी का श्रेय
हलाला-इद्दत-3 तलाक को बाय-बाय:महिलाओं को भी हर मामले में बराबर हक

Chetan Gurung
समान नागरिक संहिता (UCC) आज उत्तराखंड में लागू हो गई। इसका ऐलान करने के साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले अपने विवाह का Registration इस कानून में कराया। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक है।
सोमवार को CM आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर ने UCC अधिसूचना का अनावरण, UCC पोर्टल ucc.uk.gov.in का उदघाटन और UCC नियमावली बुकलेट का विमोचन किया। उनको विवाह का पहला पंजीकरण कराने पर प्रमाणपत्र मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सौंपा। मुख्यमंत्री ने यूसीसी के तहत सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले पांच आवेदकों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह UCC लागू होने का ऐलान करते वक्त खुद को बेहद भावुक महसूस कर रहे हैं। राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में UCC लागू हो पाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जाति धर्म लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है। इसके जरिए हलाला, तीन तलाक, इद्दत की कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। पहले छह महीने में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। इसमें किसी की भी मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है। विश्व के प्रमुख मुस्लिम और विकसित देशों में पहले से ही यूसीसी लागू है।
PSD ने कहा कि अब प्रदेश में प्रति वर्ष 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। UCC नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव शैलेश बगोली ने धन्यवाद किया। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य प्रो. सुरेखा डंगवाल,मनू गौड़, अजय मिश्रा भी उपस्थित थे।
—–UCC नियमावली कुछ ऐसी है–
दायरा–अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू।
प्राधिकार–UCC लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में SDM रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित SDM रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या CEO नामित अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।