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पुष्कर Cabinet की Doctors-ट्रांसजेंडर्स-खिलाड़ियों-बिजली उपभोक्ताओं-चालकों पर नेमतों की बारिश:लिए बड़े-अहम फैसले

Chetan Gurung

पुष्कर Cabinet ने आज सचिवालय में अहम बैठक में Doctors-ट्रांसजेंडर्स-खिलाड़ियों-बिजली उपभोक्ताओं और नियमित सरकारी वाहन चालकों पर नेमतों की बारिश करते हुए उनके लिए बड़े फैसले लिए। Assembly न चलने और मौजूं मुद्दा होने के चलते खेल विश्वविद्यालय का अध्यादेश लाने का फैसला भी हुआ। मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले ये रहे-

1-E-स्टाम्पिंग एवं E-कोर्ट फीस अनुबन्ध का नवीनीकरण होगा। स्टाम्पों की आपूर्ति एवं विक्रय की वर्तमान प्रणाली में कठिनाईयों एवं कमियों दो दूर करने, नकली एवं जाली स्टाम्पों के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 प्रख्यापित की गयी। भारत सरकार की सलाह के अनुरूप दिनांक 22.12.2021 को सम्पादित अनुबन्ध पत्र के माध्यम से

राज्य सरकार ने 3 वर्षों के लिए स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SHCIL) को उत्तराखण्ड में ई-स्टाम्पिंग के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में अधिकृत किया है। उससे करार अनुबन्ध की समय सीमा 19 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रही है। पहले की शर्तों के मुताबिक ही करार को बढ़ाया जाएगा।

वर्तमान में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत Aadhar Authentication and Virtual Registration को राज्य स्तर पर क्रियान्वयन के लिए Virtual Registration Module, पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग, Registry process completely Online and Paperless के लिए भी SHCIL के साथ अनुबंध है। उप निबंधक कार्यालयों में संरक्षित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि के लिए प्रचलित पूर्व की व्यवस्था को EoDB मानकों के अन्तर्गत पूरी तरह पेपरलेस करने के दृष्टिगत E-Nakal  की व्यवस्था को भी SHCIL के सहयोग से लागू किया गया है।

2-उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रख्यापन को हर्ज झंडी दी गई। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समितियों में महिलाओं की सशक्त भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में नामित सदस्य व सभापति जिन्हें गुजरे 3 सहकारी वर्ष पूर्व सम्मिलित किया गया था, को उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 के नियम-12 (ख) में उक्त संशोधन नियमावली, 2024 के माध्यम से सदस्य बनाए जाने की तिथि से प्रथम निर्वाचन के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय किया गया।

3.उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के में पुनरीक्षित वेतन संरचना के नियम 6(1) के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत चिकित्सकों को SDACP की स्वीकृति की तिथि से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में फिर वेतन निर्धारण का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ।

राज्य के पर्वतीय एव दुर्गम इलाकों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एव दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के समस्त कार्यरत चिकित्साधिकारियों के लिए 1 अप्रैल, 2016 से विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना लागू है। उन्हें 4,9,13 एवं 20 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड वेतन (Rs 6600, 7600, 8700 एवं 8900) के पदोन्नत वेतनमान पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में 2, 5, 7 एवं 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की शर्त के साथ प्रदान की गई है।

चिकित्साधिकारियों को दुर्गम सेवा पूर्ण होने पर विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना की अनुमन्यता की तिथि से समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं। 2003 बैच के चिकित्सकों को एक बार फिर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाए जाने के विकल्प का चयन करने का अवसर देने का निर्णय इस प्रतिबंध के साथ लिया गया कि दी गई छूट को किसी भी अन्य मामले में दृष्टांत नहीं माना जाएगा।

4.उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया। वाहन चालकों की वर्दी के लिए निर्धारित मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर नियमित रूप से कार्यरत वाहन चालकों को प्रतिवर्ष Rs 3,000 वर्दी भत्ता देने का फैसला। लगभग 2000 नियमित वाहन चालक लाभन्वित होंगे।

5.उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के सचिव ही राज्य का मुख्य कार्यपालक अधिकारी था। वह अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता था। उसको अब HoD का दर्जा मिलेगा।

  1. उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन 1 जुलाई/1 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य करने का निर्णय किया गया।

7-उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2024 के प्रख्यापन के संबंध में निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती नीति एवं नियमावलियों की कमियों को दूर करते हुए किफायती आवास परियोजनाओं सहित समस्त प्रकार की आवासीय परियोजनाओं के निर्माण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल एवं व्यावहारिक बनाने, राज्य में आवासीय सेक्टर के विकास के लिए सकारात्मक एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करने-भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशानुसार सबके लिए आवास की सोच को साकार करने में मजबूती मिलेगी।

8-उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में 50 फीसदी सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय हुआ। हिम-आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है,को छूट का फायदा मिलेगा। अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है,को इसका लाभ मिलेगा।

9.निराश्रित/बेसहारा गौवंश का आश्रय कराने के लिए शासनादेश में संशोधन का निर्णय हुआ। निराश्रित गोवंश के लिए गोसदनों की स्थापना एवं आवश्यक सुविधाएं पूर्ववत शहरी विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। नगरीय परिधि से बाहर निराश्रित गोवंश के लिए गोसदनों की स्थापना एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं पंचायती राज विभाग उपलब्ध कराएगा।

10.राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित जाति सयाल के स्थान पर जाति सयाला  संशोधित करने का निर्णय हुआ।

11.राज्य के ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन को मंजूरी दी गई।

12.उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि (1.11.2021 से 8.1.2022 तक एवं 23.12.2021 से 7.1.2022 तक) को उनके उपार्जित अवकाश में समायोजित कर उक्त अवधि का वेतन आहरण किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने निर्णय दिया।

13.राज्य में उत्पादित C ग्रेड सेब तथा नाशपाती (गोला) फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निर्णय हुआ।

14.समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति के लिए चयन प्रकिया के सम्बन्ध में फैसला हुआ।

15.उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधान सभा में सदन के पटल पर रखने का फैसला कैबिनेट ने लिया।

16.मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना) 2024 संचालित करने का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों/परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों में संस्थागत रूप से अध्ययनरत मेधावी छात्रों का शैक्षिक अभिमुखीकरण करने तथा देश के बहुआयामी संस्कृति से जोड़ते हुए प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं-अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में हो रहे शोध, शिक्षा, नवाचार, संस्कृति आदि से परिचित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री-विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024 को मंजूरी दी गई।

17.मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना (शैक्षिक भ्रमण योजना), 2024 संचालित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। योजना के लिए संस्थानों की विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर संबंधित विषय क्षेत्र के शिक्षक का चयन किया जाएगा।

18.मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024 संचालित करने का निर्णय लिया गया। राज्य विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों के समस्त विषयों के नियमित प्राध्यापकों को अपने शोध कार्यों को उच्च गुणवत्तापरक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024 की शुरुआत करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। प्रोत्साहन पुरस्कारः-प्राध्यापकों के प्रकाशित शोध पत्र ABDC (आस्ट्रेलियन बिजनेस

डीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में होने अथवा वर्णित श्रेणी के इण्डेक्स शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करेंगे। प्राध्यापकों को इस प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए समर्थ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल के माध्यम से वर्ष में दो बार (जनवरी एवं जुलाई) आवेदन आमंत्रित होंगे।

19.उत्तराखण्ड परिवहन निगम के 100 नई बसें बीएस-6 मॉडल की खरीद के लिए 34.90 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिए जाने एवं उस पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अनुदान के रूप में करेगी।

20.चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध टीचिंग चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में एकरूपता लाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर तथा पिथौरागढ़ के सम्बद्ध चिकित्सालय राज्य में हैं। मेडिकल कॉलेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में लिये जाने वाले OPD दरों, IPD दरों, पंजीकरण शुल्क, बेड चार्जेज एवं एम्बुलेंस, जांच एवं निदान शुल्क/यूजर चार्जेज में एकरूपता लाई जाएगी।

21-उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 के अध्याय-12 की धारा-27 में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) में लिंग परिवर्तन के फलस्वरूप नाम परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों का कोई प्राविधान नहीं है। लिंग परिवर्तन के बाद शैक्षिक प्रमाण पत्र-शैक्षिक अभिलेखों में नाम परिवर्तन विषयक संशोधन सम्बन्धी प्राप्त हो रहे अनुरोधों के निस्तारण के लिए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 के अध्याय-12 की धारा-27 में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 2019 के अनुसार संशोधन करने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई।

22-राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से संबन्धित उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2024 को अध्यादेश के तौर पर रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। विधेयक पर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधेयक को विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से संदर्भित किया गया था।

राजभवन ने विधेयक को राज्य विधानसभा में पुनर्विचार के लिए कहा है। वह मूल प्रस्तावित अधिनियम विधेयक की प्रस्तावित धारा-12 एवं धारा-23 में संशोधन चाह रहा है। संशोधित धाराओं को प्रस्तावित्त अध्यादेश में समाहित कर दिया गया है। प्रस्ताव के महत्व एवं तात्कालिकता तथा वर्तमान में विधानसभा सत्र न होने के चलते विधेयक-2024 को अध्यादेश के रूप में लाने पर सहमति बनी।

 

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