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Big Breaking::हल्द्वानी में HC Complex के लिए 30 हेक्टेयर Land Transfer को मंजूरी:Sports University के लिए 122 पदों को हरी झंडी:CM पुष्कर की अध्यक्षता में बड़े-अहम प्रस्ताव पास

Chetan Gurung

पुष्कर मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को तमाम अहम फैसले लिए और उससे जुड़े प्रस्तावों को मंजूर करते हुए नैनीताल High Court Complext की खातिर 30 हेक्टेयर भूमि Transfer को हरी झंडी दे दी। जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खेल, पर्यटन, पेयजल तथा औद्योगिक विकास से जुड़े निर्णय भी लिए गए। DG (Information) और अपर सचिव (मुख्यमंत्री)  बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई Cabinet Meeting में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

Cabinet की बैठक लेते CM पुष्कर सिंह धामी

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मंत्री रेखा आर्य-डॉ धन सिंह रावत

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Chief Secretary आनंदबर्द्धन (ऊपर) और प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु (नीचे)

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बैठक में हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता अनुसार लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा ने Virtual उपस्थिति दर्ज कराई। मंत्रियों में रेखा आर्य-खजानदास-सुबोध उनियाल-धन सिंह रावत-भरत चौधरी-गणेश जोशी मौजूद रहे। Chief Secretary आनंदबर्द्धन-प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु-सचिव दिलीप जावलकर-BVRC पुरुषोत्तम-विनय शंकर पांडे बैठक में मौजूद रहे। Cabinet के अन्य अन्य फैसले ये रहे-

1-सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गौ एवं भैंस खरीद पर राज्य Sector की गौ पालन योजना के दायरे को फैलाते हुए अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।

2-उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान तथा समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

3-अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली पास की गई। समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आवास, भोजन तथा सर्वांगीण विकास की सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

4-ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Power Committee) में संशोधन किया गया। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण तथा स्थानीय समुदायों के बेहतर समन्वय को मजबूत किया जाएगा।

5-GST अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति दी गई। ये फैसला केंद्र सरकार के किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया। उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन बनी रहेगी।

6-State Sports University के लिए 122 पदों को मंजूर किया गया। गौलापार (हल्द्वानी) में स्थापित विवि में  आउटसोर्स के जरिये आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति दी गई। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

7-बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन को मंजूरी दी गई। दिनेशपुर एवं शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय को इससे फायदा होगा। सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर उसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया।

8-सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में संशोधन कर कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे। उनकी जगह मानसिक अक्षमता संबंधी न्यायालय द्वारा घोषित प्रावधान को शामिल किया जाएगा।

9-जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण के मद्देनजर भारत सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया।

10-उत्तराखण्ड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 लागू करते हुए स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आयोग की चयन प्रणाली के अनुरूप होगी।

11-उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेस वे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।

12-औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों का गठन, हड़ताल एवं तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया तथा श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

 

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