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Cabinet Decisions!!Night Shift में सशर्त कार्य कर सकेंगी महिलाएं:वन्य जीव के हमले में मारे जाने पर आश्रितों को 10 लाख रूपये मिलेंगे:अभियोजन महकमे में 4 मैदानी जिलों के लिए 46 अतिरिक्त पदों को मंजूरी

Chetan Gurung

CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। महिलाओं को Night Shift में सशर्त काम करने देने और मानव-वन्य जीव संघर्ष में मौत होने पर प्रति व्यक्ति जीवन हानि पर मुआवज़ा 6 लाख रूपये से बढ़ा के 10 लाख रूपये करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। सचिवालय के Cabinet Board Room में हुई बैठक में लिए गए फैसले ये रहे-

  1. पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रियाकलापों के संपूर्ण लेखे-जोखे को राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति दी गई ।

2-अभियोजन विभाग में अभियोजन संवर्ग के ढ़ांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में फैसला लिया गया। राज्य गठन के बाद अभियोजन संवर्ग के 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित हैं। न्यायालयों में वादों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए अभियोजन संवर्ग के ढाँचें को पुनर्गठित करते हुए प्रथम चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 46 अतिरिक्त पदों को सृजित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया।

  1. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि (UJVNL) के वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
  2. आवास विभाग (अनुभाग-2) के प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता पर पुनर्परीक्षण के निर्णय पर हामी भरी गई।
  3. राज्य की दुकानों एवं स्थापनों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली (रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक) में कार्य करने की सशर्त छूट दी गई। महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान है। अब महिला कर्मकारों को कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त होगें। उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को कार्य में उनकी पूर्व में लिखित सहमति पर ही लिया जा सकेगा। प्रस्ताव के मुताबिक महिला कर्मकारों को अब पुरूष कर्मकारों के समान कार्य करने के अवसर प्राप्त होगें। लैंगिक समानता की व्यवस्था प्रभावी होगी।
  4. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1(2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन किया जा रहा है। नए प्रस्ताव से जुड़े संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे अपनी आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे।

बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों को कानून के अन्तर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। दुकानों एवं स्थापनों में काम करने के समय में लचीलापन आएगा।  प्रशासनिक बोझ कम होगा। दुकानों एवं स्थापनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी एवं कर्मकारों को ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा। उनकी आर्थिकी में सुधार होगा।

  1. उत्तराखण्ड मेट्रो रेल एवं शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम की सम्पन्न 34वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या-34/3 में पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श/सुझाव से मंत्रिमण्डल को अवगत कराया गया और उसके मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश किया।
  2. 8-मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरणों में प्रभावितों को अनुग्रह राशि का भुगतान “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2024” के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। टाईगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन फॉर CTR की शासी निकाय की 10वीं बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में मानव मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि की दर को 6 लाख से बढ़ा कर 10 लाख रूपये करने का फैसला लिया गया।

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