
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी के सख्त तेवरों के बाद शहरी विकास निदेशालय ने सिर्फ I-Card वाले ठेली-फेरीवालों को ही फल-सब्जी-अन्य वस्तुएं बेचने का अधिकार देने का फैसला किया है.जल्द ही सभी को पहचान पत्र जारी हो जाएंगे.
Nitin Bhadauria (Director-Urban Development)
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शहरी विकास निदेशालय की ओर से राज्य के समस्त नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर फेरी एवं ठेली वालों का विवरण जुटाने व पहचान पत्र जारी करने को कहा गया है.ये I-Card अनिवार्य रूप से ठेली या फड़ पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा फड़ और ठेली वालों की पूरी रिपोर्ट अपने पास रखने और कोई जुर्म होने पर उनकी भी रिपोर्ट और I-Card का सहरा पुलिस जांच में लिया जा सकेगा.
शहरी विकास निदेशक नितिन सिंह भदौरिया की ओर से नगर निकायों के नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र फेरी वालों के विवरण जुटाएं। पहचान पत्र में फेरी-ठेली वाले का कोड, नाम, पता, फ़ोटो होगा.परिवार के किसी भी नाम निर्देशिता का नाम, श्रेणी(स्थिर या चल) के साथ ही फेरी वाले का क्षेत्र और वहां फेरी-ठेली लगाने की मंजूरी दर्ज होगी.
आदेश में कैंट इलाकों (सेना और रक्षा मंत्रालय नियंत्रित) का जिक्र नहीं है लेकिन ये तय है कि असैनिक क्षेत्रों में फेरी-ठेली लगाने के लिए भीकारोबारियों के लिए I-Card लेना जरूरी होगा.कैंट इलाकों का राज्य सरकार और नगर निगम-नगर पालिकाओं में विलय का फैसला केंद्र-राज्य सरकार के स्तर पर हो चुका है.