
Chetan Gurung
DM सविन बंसल ने अपनी जनसुनवाई में महिलाओं की गुहार पर Action लेते हुए राजपुर रोड पर सचिवालय Back Gate के करीब अवैध Bar चलने पर इसके लिए जिम्मेदार The Liquor Hub Shop पर 15 दिनों के लिए ताला और 5 लाख रूपये का जुर्माना इसके मालिक विमलेश पर ठोंक दिया.ताज्जुब है कि Area Excise Inspector (Police भी जिम्मेदार) और जिला आबकारी अधिकारी (DEO) को इसकी खबर ही नहीं.
DM सविन बंसल
———-
राजपुर रोड (बहल चौक) की महिलाओं और बुजुर्गों ने जिलाधिकारी से जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान Opal Lodge Building स्थित Wine Shop में अवैध तौर पर खुले में शराब पिलाए जाने और इससे लोगों तथा महिलाओं-Students को दिक्कत होने की गुहार की थी. जांच में शिकायत सही पाई गई. इससे पूर्व प्रशासन की दस्ते ने तत्काल छापेमारी कर समस्त अवैध दुकानों को ओपल लॉज के बाहर से हटा डाला।
Opal Lodge के बेसमेंट में अवैध शराब सेवन का अड्डा बनाया हुआ था.उसको तत्काल बंद करवाते हुए 5 लाख रूपये का चालान भी कर दिया गया.उप जिलाधिकारी (न्यायिक सदर देहरादून) की संयुक्त रिपोर्ट में अवैध बार सञ्चालन का जिक्र किया गया है.मौके पर शराब पीने लिए मेज-कुर्सी- काफी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, गिलास एवं कचरा भी पाया गया।
जांच दस्ते में SDM-DEO- नगर निगम के अफसर शामिल थे। जांच में पाया गया कि The Liquor Hub (विदेशी मदिरा की लाईसेंसधारक दुकान) ही सारे अवैध धंधों को चलवा रहा था.वही बिकवा भी रहा था. स्थानीय निवासियों एवं महिलाओं ने बताया कि शाम और रात के वक्त बिल्डिंग के बेसमेंट में शराब पीने के लिए कैन्टीन भी चलाई जाती है।
मदिरा दुकान परिसर तथा परिसर से बाहर रात 12 बजे के बाद भी शराब की बिक्री एवं इसके सेवन की शिकायत सही पाई गई. आबकारी नीति, 2024 के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक है। अन्तर्राज्य सीमा के 10 किमी की सीमा में स्थित मदिरा दुकानें रात्रि 12 बजे तक खोली जा सकती हैं।
विदेशी मदिरा के खुदरा दुकान पर FL-5 D लाईसेंसी को दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था करने की बाध्यता शर्तों में शामिल है.इसके लिए FL-5E लाईसेंस (कैंटीन) लेना होता है। लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 15 प्रतिशत के बराबर है।