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पुष्कर मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले पढ़ें::जैव प्रौद्योगिकी-खनन महकमे को Additional पद मिले:PWD के Inspection Bunglow की देखभाल UIIDB के हवाले

Chetan Gurung

CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई Cabinet Meeting में आज खनन और जैव प्रौद्योगिकी महकमे के ढांचों को पुनर्गठित करने और Additional पद देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। PWD के 5 जिलों के Inspection Bunglow का संचालन UIIDB के हवाले करने का फैसला भी किया गया।

1 – कृषि मंत्रालय से जुड़े स्वायत्तशासी राज्य अनुदानित संस्था उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के संशोधित विभागीय संरचना/ढांचे को मंजूरी दी गई।

परिषद् के हल्दी, पंतनगर स्थित मुख्यालय के लिए 34 पद एवं एडवांस सेन्टर फॉर कम्प्यूटेशनल एण्ड एप्लाईड बॉयोटेक्नोलॉजी, देहरादून के लिए 12 पद सहित कुल 46 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। परिषद् के स्वीकृत विभागीय संरचना/ढांचे में पदों की संख्या में परिवर्तन किए बिना विभागीय संरचना/ढांचे में मुख्यालय एवं देहरादून सेन्टर/अन्य सेन्टर के लिए समस्त पदों को एकीकृत (एकल संवर्ग) रूप में रखे जाने एवं भर्ती के स्रोत में परिवर्तन किए जाने का कैबिनेट अनुमोदन मिल गया।

2 – भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त पद सृजित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने जनहित याचिका (Suo Moto) 174/2024 Developing Cracks in Houses, fertile lands of poor Villagers and drying up of drinking water sources due to land subsidence in some villages of District Bageshwar V/s State of Uttarakhand & other  में सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों के मुताबिक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के ढांचे में विभागीय आवश्यकतानुसार पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 18 पदों को बढ़ाया गया है।

3 – उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्राविधानानुसार देहरादून के तहसील सदर एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (कुल लगभग 53.00 किमी0 लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

National Green Tribunal में योजित मूल आवेदन संख्याः 477/2022 राजेन्द्र गंगसारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में अधिकरण के पारित आदेश (19.3.2024) के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था के लिए अधिनियमित उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत तहसील (सदर) एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (लगभग 53 KM लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर चिहनित भूमि को प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों के सम्बन्ध में जारी अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1141, (19.11.2024) के क्रम में अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने एवं राज्य की विभिन्न नदियों के बाढ मैदान परिक्षेत्रण के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में उल्लिखित प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों में अनुमन्य कार्यों में STP का निर्माण, रोप-वे टावरों का निर्माण, मोबाइल टावर का निर्माण, हाई टेंशन विद्युत ट्रॉन्समिशन के लिए टावर का निर्माण कार्य तथा ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को कैबिनेट अनुमोदन दे दिया गया।

4 – लोक निर्माण विभाग के चयनित 5 निरीक्षण भवनों का PPP माध्यम से संचालन  मुद्रीकरण (Monetization) का कार्य UIIDB को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। चयनित निरीक्षण भवनों में रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश शामिल हैं।

निरीक्षण भवनों से संबधित भूमि का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के पास रहेगा। UIIDB कार्य के लिए Transaction Advisor  के तौर पर Fees लेगा।

 

 

5 – राज्य में परा-चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उत्तराखण्ड पराचिकित्सा अधिनियम, 2009 एवं परा-चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी के प्राविधान प्रभावी के अन्तर्गत 22 पराचिकित्सा विधाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाता है। देश में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों के लिए शिक्षा और सेवाओं के मानकों को विनियमित करने, आचार संहिता, प्रवेश परीक्षाएं, पाठ्यक्रम मानकीकरण, पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने, अन्तर्राज्यीय पंजीकरण को सरल एवं सुलभ बनाए जाने तथा 10 श्रेणियों में समूहीकृत 56 व्यवसायी उपाधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम-2021 (THE NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSION ACT-2021) (2021 का अधिनियम संख्यांक 14) के अध्याय-3 की धारा 22 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद् के गठन को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दे दिया।

6 – मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सैस) की धनराशि को कॉर्पस फण्ड के रूप में विभागान्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के प्राप्त अंतरालों (Gap Filling) को भरा जाएगा। निधि के तहत आपदा/दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, निराश्रित महिलाओं के जीविकोपार्जन व वृद्ध महिलाओं के लिए जीवन निर्वहन की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

 

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