अंतरराष्ट्रीयउत्तराखंडदेशपर्यटनयूथराजनीतिराष्ट्रीय

Big News:::पुष्कर Cabinet के Complete फैसले! UPCL को सशक्त करने-तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी

आपका अभिनंदन Indian Army! प्रस्ताव पारित कर Operation Sindoor की कामयाबी के लिए जताया गया आभार

Chetan Gurung

CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई Cabinet की अहम बैठक में Operation Sindoor की कामयाबी के लिए Indian Army के साथ ही PM नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्रालय का प्रस्ताव पारित अभिनंदन किया गया और आभार जताया गया। बैठक में तमाम अहम फैसले लिए गए।

MC Pushkar Singh Dhami

———————-

मंत्रिमण्डल ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल की सफलता को दर्शाता है। यह सैन्य अभियान भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भारत की सैन्य गौरवगाथा में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होगा।

इस अभिनंदन प्रस्ताव को केन्द्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। बैठक में प्रमुख फैसले ये रहे-

1- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन Ltd में सुधार के लिए मैकेंजी इंडिया के सुझावों पर प्रस्तुत कार्ययोजना को मंजूरी। UPCL की वित्तीय और परिचालन स्थिति में सुधार करने के लिए योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य वितरण और ट्रांसमिशन  नुकसान को कम करना, बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करना और पूंजी निवेश के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन को मजबूत करना है।

इस योजना के चार प्रमुख उद्देश्य हैं। UPCL की वित्तीय स्थिति को स्थिर और मजबूत करना है। जो इसके लगभग 5,000 करोड़ रूपये के बकाया को कम करने और पिछले छह वर्षों में हुए लगातार घाटे को समाप्त करने पर केन्द्रित है। दूसरा उद्देश्य वित्तरण और ट्रांसमिशन नुकसान को कम करना है। जो हरिद्वार और उधमसिंह नगर में उच्चतम स्तर पर है। उपभोक्ता संतोष में वृद्धि और संग्रह दक्षता में सुधार करना तथा हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना भी इसमें  शामिल हैं।

2- मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली-2013 के नियम-6 के उपनियम-4 में संशोधन का फैसला। मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के खातों के बजाए अनुसूचित वाणिज्य बैंक में किया जाएगा।

3- उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 को मंजूरी।

4- गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण से जुड़े कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत कराए जाएंगे।

5-उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी।राज्य कर विभाग की आवश्यकता एवं राजस्व संवर्द्धन के लिए राज्य कर विभाग के संरचनात्मक ढाँचे के पुनर्गठन के क्रम में कुछ विभागीय पदों में वृद्धि एवं पूर्व सृजित संयुक्त आयुक्त के पद के स्थान पर नवीन पदों (संयुक्त आयुक्त, ग्रेड-2) तथा संयुक्त आयुक्त (ग्रेड-1) के सृजन प्रस्ताव को अनुमोदन ।

6-उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि नियमावली-2024 के तहत किशोर न्याय निधि के संचालन के दिशा-निर्देश जारे करने एवं किशोर न्याय निधि में उपलब्ध बजट के इस्तेमाल और अन्य निजी या गैर सरकारी संस्था तथा जिन जिन स्तरों से निधि में अनुदान प्राप्त होगा, उसके उपयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत करने के लिए नियमावली बनाने का निर्णय।

7- Supreme Court के आदेश के अनुसार सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुर्नवास के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अन्य विभागों के सहयोग से Street Children’s Policy बनाने का फैसला।

8-मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कैबिनेट निर्णय। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल (निराश्रित) / परित्यक्ता / विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान / गाँव / क्षेत्र में ही रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

9-CM की प्राथमिकताओं में शामिल कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य समन्वयक को HoD का दर्जा देने का फैसला।

10- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म उद्यम को संविलियन कर बैंक ऋण सहबद्ध मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.O लागू करने का निर्णय।

11- तपोवन (ऋषिकेश) से कुन्जापुरी (नरेन्द्रनगर) रोप-वे परियोजना की तकनीकी, ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंस के फर्म के चयन का निर्णय।

12- राज्य में रोप-वे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए SPV (UTTARAKHAND ROPE-WAYS DEVELOPMENT LIMITED) के गठन का निर्णय।

13-राज्य में उद्योगों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लिए 12 मीटर से कम ऊँचाई, लेकिन 500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल एवं 12 मीटर से कम ऊँचाई, परंतु 500 वर्ग मीटर से कम आच्छादित क्षेत्रफल वाले Low Rise एवं मिक्स ऑक्यूपेन्सी भवनों की अग्निसुरक्षा व्यवस्था के लिए सामान्य ढांचागत व्यवस्था तथा नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित अग्निसुरक्षा के मानकों में संशोधन का निर्णय।

राज्य में उद्योगों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लीले 12 मीटर से कम ऊँचाई, परंतु 500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल एवं 12 मीटर से कम ऊँचाई, परंतु 500 वर्ग मीटर से कम आच्छादित क्षेत्रफल वाले लो रिसे एवं मिक्स ऑक्यूपेन्सी भवनों के इच्छुक आवेदकों को अग्निसुरक्षा व्यवस्था अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर अग्निसुरक्षा की खातिर सामान्य ढांचागत व्यवस्था तथा नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित अग्नि सुरक्षा उपकरणों के मानकों में उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

14-राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल में सृजित पदों की पूर्व वेतनमान सहित वर्षानुवर्ष निरंतरता एवं इसमें नियोजित कार्मिकों को वेतन / मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय।

15-उत्तराखण्ड राज्य में लेखपत्रों के निबंधन की प्रक्रिया में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पंजीकरण की कार्यवाही में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के कार्यालयों में लेखपत्र के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण करने की व्यवस्था है। पंजीकरण के बाद Scanned Copy मुद्रित कर सुरक्षित रखे जाते हैं। मूल लेखपत्र पक्षकार को प्राप्त करना होता है।लेखपत्रों के निबंधन की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से सुधार किया जा रहा है। संशोधन नियमावली को दी गई मंजूरी। पक्षकार अपने ही स्थान से लेखपत्र को तैयार कर Online Link के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगें। स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाईन कर सकेंगे।

16-चयन आयोगों तथा विभागीय स्तर पर किए जाने वाले चयन के संबंध में जारी विज्ञप्ति तिथि (1 अक्टूबर, 2005) के आधार पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी अथवा नवीन पेंशन योजना में शामिल होने का एक बार का विकल्प देने का निर्णय।

17-उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अप्राविधिक और अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2008 में पुस्तकालयाध्यक्ष पद के निर्धारित अनिवार्य अर्हता से उच्चतर योग्यताधारी (B-Lib-M-Lib) अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय।

18-मोटर यान पर ग्रीन सेस की निर्धारित दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी।

19-उत्तराखण्ड में चार धाम यात्रा, महत्वपूर्ण मेलों के संचालन के लिए उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद् गठन का निर्णय। तीर्थाटन में चार धाम, नन्दा देवी राजजात एवं आदि कैलाश यात्रा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन यात्राओं/मेलों में तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत प्रमुख धार्मिक यात्राओं / मेलों के उचित प्रबन्धन के लिए पृथक नियंत्रण एवं प्रबन्धन इकाई की आवश्यकता के मद्देनजर धार्मिक यात्राओं एवं मेलों का संचालन धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद् के जरिये होगा। धार्मिक यात्राओं एवं मेलों के बेहतर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, सुदृढ़ीकरण तथा रखरखाव का अधिकार उसके पास रहेगा।

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button