Chetan Gurung
प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भेड़, बकरी, कुक्कुट एवं मछलीपाल के गुजर-बसर करने वालों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल ने आज तमाम बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। इससे स्वरोजगार को भी बल मिल सकेगा.स्थानीय निकाय के साल-2007 में रिटायर हुए कर्मचारियों को 10 साल से कम की सेवा के बावजूद पेंशन देने का फैसला भी हुआ.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में Cabinet Meeting में सरकार ने फैसला किया कि प्रदेश के भेड़, बकरी, कुक्कुट एवं मछलीपालक ही भारत तिब्बत सेना पुलिस की बटालियनों को मांस-मछली की Supply करेंगे.इस योजना से प्रदेश की लगभग 80 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 11 हजार से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
सचिव (पशुपालन) डॉ. BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि जल्द ITBP के साथ सहकारी समितियों का MoU किया जाएगा। शासन ने इसके लिए ब्याज रहित कर्ज के रूप में 5 करोड़ रूपये के रिवाल्विंग फंड को भी स्वीकृत किया है। योजना के प्रथम चरण में सीमांत जनपदों चमोली, उत्तकाशी और पिथौरागढ़ को शामिल किया गया है.
इस योजना से 11 हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे.इनमें प्रमुख रूप से 7000 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखण्ड में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में भेड़, बकरी, मछली एवं मुर्गीपालकों को इतना बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सालाना 200 करोड़ रूपये का कारोबार इससे हो सकेगा.
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-कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए-
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-उत्तराखण्ड मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन.अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी. पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा।
-सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर.
-उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली-2024 को मंजूरी. CSSD के पदों के लिए अब पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा या CSSD में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी।
-खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद की स्वीकृति।
-उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली- 2006 में संशोधन.अब सालाना अधिकतम पांच लाख रुपये तक ही GPF में जमा करने की अनुमति।
-निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट), के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी।
-कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत संचालित, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था विभाग करेगा।
-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी.प्रदेश के पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को मिलेगा ब्रिटेन में पढ़ने का मौका।
-हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी.भूमि चयन के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।
-उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 पदों की मंजूरी।
-उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली-2004 में संशोधन.भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव हाईकोर्ट देगा. उसको राज्य सरकार मंजूर करेगी.
-उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022- 23 वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को मंजूरी मिली।
-उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-181 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए विनियमों को अधिनियम की धारा-182 के अंतर्गत विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी।
– पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी.चार पद सृजित किए जाएँगे।
-अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा के लिए बजट. अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
-वित्त विभाग में वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
-जल-जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।
-उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एवं ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत करने का निर्णय।
-उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 संशोधन विनियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी. नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ मिलेगा।
-उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश-2024 के प्रख्यापन को मंजूरी. पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया।
-कृषि और कृषि संबंधित कार्यों और राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर, भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर एक दिसंबर 2024 से अलग- अलग दरों पर शुल्क लेने का निर्णय।
-पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्क्ष भर्ती में अब स्नातक के साथ ही डिप्लोमाधारी युवाओं के साथ ही बैचलर इन लायब्रेरी साइंस, बैचलर इन लायब्रेरी एंड इंफोरमेंशन साइंस के साथ ही एमलिब को भी सम्मिलित करने का निर्णय।
-अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक बनाए रखने का निर्णय।
-प्रकाष्ठ प्रजातियों की रायल्टी में संशोधन के लिए IIM काशीपुर के जरिए अध्ययन का निर्णय।