मातृशक्ति को पुष्कर सरकार का बहुमूल्य तोहफा:सहकारी प्रबन्ध समितियों में सभापति-सदस्यों के 33 फ़ीसदी कुर्सी Reserve:CM ने कहा,`महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक और बड़ा कदम’:महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान बना के विकास होगा
Cabinet ने लिए कई अहम फैसले:विशेषज्ञ चिकित्सक की रिटायर्मेंट आयु 65 वर्ष हुई:पर्यटन नीति में बदलाव
Chetan Gurung
पुष्कर सरकार ने आज सियासत में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को शानदार तोहफा देते हुए सहकारी प्रबन्ध समितियों में सभापति और सदस्यों के 33 फ़ीसदी पद आरक्षित करते हुए उनके हवाले कर दिया.शनिवार को हुई Cabinet Meeting में एक और फैसले में तय किया गया कि देहरादून में महासू देवता मंदिर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा.बैठक में तमाम अहम फैसले किए गए.CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में 30 फ़ीसदी आरक्षण के बाद सहकारी प्रबंध समितियों में 33 फ़ीसदी सभापति-सदस्य पदों पर महिलाओं को बिठाने का फैसला उनके सशक्तिकरण अभियान को और तेजी देंगे.
सहकारी प्रबन्ध समितियों में परिवारवाद के हावी रहने के आरोप खूब लगते हैं.इसको दूर करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.इसमें निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने की व्यवस्था शामिल है.समिति के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि पर जोर दिया गया. उत्तराखण्ड की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने को मंजूरी मिल गई.
इसके लिए उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2004 के नियम-80, 81, 415, 456, 470-क एवं 473 तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 के नियम-28 एवं 47 में संशोधन किया जाएगा.
विख्यात महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास करने के लिए परिसर में रह रहे परिवारों को विस्थापित करने के फैसले को भी बैठक में मंजूरी मिली.ये तर्क सरकार ने पेश किया कि सुनियोजित विकास से महासू मंदिर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी. स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अनूसूचित जनजाति के प्रभावित्त परिवारों के हितों का ख्याल रखा जाएगा.उनको एकमुश्त धनराशि देने एवं अन्य प्राविधान करने पर सहमति बनी.
Cabinet के अन्य बड़े फैसले ये रहे-
1- ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विद्युत सुरक्षा विभाग के पदीय ढांचे का पुर्नगठन होगा.20 जुलाई 2023 को हुई चमोली स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दुघर्टना के आलोक में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन के लिए विद्युत सुरक्षा विभाग के कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए पदीय ढांचे में सृजित 65 पदों के सापेक्ष 123 पदों को पुर्नगठित किए जाएंगे.मंत्रिमण्डल ने 80 पदों के सृजन प्रस्ताव एवं पुर्नगठन पर अनुमोदन प्रदान किया।
2- उत्तराखण्ड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024 (Uttarakhand Unified Metropolitan Transport Authority Bill-2024) का प्रख्यापन। उत्तराखण्ड राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रखरखाव, निगरानी और पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए इसको मंजूरी दी गई।
3- आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल वर्गीय संवर्ग में केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के संबंध में कार्मिक विभाग की नियमावलियों को अंगीकृत करने के लिए तथा नियुक्ति प्राधिकारी तय करने के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
4- उत्तराखण्ड वित्त सेवा के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित वित्त अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।
5- राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट/पैकेज की सुविधा प्रदान की जाएगी.राज्य सरकार के कार्मिकों को कॉरपोरेट सेविंग बैंक सेलरी पैकेज के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक, जिनको कोषागार से विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, को कॉरपोरेट सेलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी मिल गई.
6- पर्यटन नीति, 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी.उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की खातिर उद्यमियों के लिए नए अवसरों के सृजन एवं निवेशकर्ताओं की सुविधा की खातिर एकल खिड़की प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा.पर्यटन नीति में उद्योगों को कई श्रेणी में विभाजित किया गया था। श्रेणी A, B एवं B+ में SGST की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का 5 वर्ष तक का प्राविधान था.
5 वर्ष के पश्चात् 90, 75 एवं 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति कितने वर्षों तक की जाएगी, इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसको संशोधित कर दिया गया. अब 5 वर्ष के पश्चात् SGST की 90, 75 एवं 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अगले 5 वर्षों तक के लिए होगी. इसी प्रकार लार्ज प्रोजेक्टस, मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस में SGST की 30, 50, 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति कितने वर्षों तक की जायेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं था। संशोधित नीति के मुताबिक लार्ज प्रोजेक्टस, मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस में SGST की 30, 50, 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्ष तक करने की समय सीमा निर्धारित की गई है. प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया।
7- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए मोबाइल इकाइयां फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन की खातिर आउटसोर्स पदों के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
8- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के तहत गढ़वाल मण्डल में खाद्य विश्लेषणशाला देहरादून में स्थापित करने और विश्लेषणशाला के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.13 पदों का सृजन किया जाएगा।
9-उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के सहयोग से पारिवारिक न्यायालयों के मामलों पर देहरादून में 6 एवं 7 अप्रैल, 2024 को आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन में सम्बन्धित फर्म / संस्था की खर्च धनराशि के भुगतान के लिए अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) में शिथिलीकरण/ छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया।
10- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन करने तथा विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवा अवधि 65 साल की उम्र तक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी दी.