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कुम्भ मेला अधिष्ठान के लिए 82 Posts को Cabinet की मंजूरी:9 स्थाई पद:Teachers के Promotions को ले के नए प्रस्ताव को भी हरी झंडी

Chetan Gurung

CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में सचिवालय में आयोजित Cabinet की बैठक में हरिद्वार कुम्भ मेला (साल-2027) दफ्तर के लिए 9 स्थाई समेत 82 Posts (अस्थाई-Outsource समेत) और Teachers के भी प्रधानाचार्य बनने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसले ये रहे-

1-कुम्भ मेला-2027 (हरिद्वार) के आयोजन को बेहतर करने के लिए मेलाधिष्ठान कार्यालय में 9 स्थाई, 44 अस्थाई तथा 29 आउटसोर्स के 82 पदों के सृजन को Cabinet ने मंजूरी दी।  मेले का आयोजन साल-2027 में जनवरी से अप्रैल तक होगा।

2-प्रस्तावित नियमावली के जरिये उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा में नियुक्त व्यक्त्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के सम्बन्ध में अधिसूचना (15 सितंबर 2022 को जारी)  उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के नियम 5 भर्ती का स्रोत, नियम 6 आयु एवं नियम 8 अनिवार्य शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन करते हुए कई नए प्रावधान को मंजूरी दी गई।

(1) प्रधानाध्यापक जिनके जरिये भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 2 वर्ष की सेवा/मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिनके द्वारा 10 वर्ष की सेवा/प्रवक्ता पद पर पदोन्नत ऐसे सहायक अध्यापक (LT) जिनके द्वारा प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की पूर्ण कर ली गई है, के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्राप्त ऐसे शिक्षकों जिनके द्वारा प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (LT) के पद पर सम्मिलित रूप से 15 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है एवं मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक (LT) जिनके द्वारा न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयई हो तथा जो निर्धारित शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हैं, भी सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(2) प्रधानाचार्य पद पर भर्ती में प्रथम बार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा में Non B-ed प्रवक्ता भी पात्र होंगे।

(3) सीमित विभागीय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया जा रहा है।

3-उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-28 कस्टम बांड (Customs Bond) को डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के लिए अधिसूचित करने के संबंध में ये निर्णय हुए।

–उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प शुल्क भुगतान के लिए तकनीकी नवाचार एवं पारदर्शिता को शामिल करने के लिए डिजिटल ई-स्टाम्पिंग / पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग शुरू करने की खातिर अधिसूचना संख्या-24 अप्रैल, 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गई। लोगों को स्टाम्प खरीदने की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ख में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य में लागू गैर पंजीकरण योग्य कुछ अनुच्छेदों को नियमावली में शामिल किया गया।

 

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