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Big News!Cabinet Decisions::एसोसिएट Professors की नियुक्ति की उम्र बढ़ी:दुर्गम में Posted Doctors को 50 फीसदी Additional भत्ता:पुष्कर मंत्रिमंडल में तमाम अहम फैसले

Uttaranchal Press Club की नजूल भूमि सूचना विभाग को Transfer होगी:वही इमारत बना के देगी:Natural Gas पर VAT 20 फीसदी से कम कर 5 फीसदी किया:

Chetan Gurung

CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में सचिवालय में हुई Cabinet की बैठक में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति की उम्र 50 साल से बढ़ा के 62 साल किया गया। दुर्गम-अति दुर्गम में Posted क्लीनिकल विशेषज्ञ Doctors को 50 फीसदी Additional भत्ता देने और लोक कलाकारों-लेखकों को दी जाने वाली पेंशन में दुगुना इजाफा कर 6000 रूपये करने का फैसला भी बैठक में किया गया। प्राकृतिक गैस पर VAT को 20 फीसदी से कम कर सिर्फ 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

–Cabinet के लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय ये रहे–

  1. राज्य में Natural Gas पर VAT की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।

–राज्य में पर्यावरण संवर्द्धन एवं हरित (Green) तथा स्वच्छ (Clean) ऊर्जा की अवधारणा लागू होने के कारण राज्य की विभिन्न औद्योगिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने को प्राथमिकता देने का फैसला और Tax संवर्द्धन के लिए राज्य में PNG तथा CNG पर वर्तमान में लागू 20 प्रतिशत कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।

  1. आपदा धराली / आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के रॉयल डिलीशियस सेब का ₹ 51 / प्रति किलोग्राम तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब का ₹ 45 / प्रति किलोग्राम की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़ के) उद्यान महकमा खरीदेगा। इसके लिए बजट का बंदोबस्त मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल किया जाएगा। इस फैसले को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया।
  2. उत्तराखण्ड के बुजुर्ग और आर्थिक तौर पर कमजोर कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

–प्रदेश की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने एवं इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 6000 देने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया।

  1. भारत सरकार के Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में संशोधन की व्यवस्था को कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

इन भवनों में निम्न जोखिम वाले (सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवन) शामिल हैं। ऐसे भवनों को अधिकृत Achitect , से Self Attest कर उनके नक्शों को पास किया जा सकता है।

  1. उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने के निर्णय को बैठक में मंजूरी दी गई। कंप्लायंस बर्डन को कम करने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन विलोपन और परिवर्द्धन के उद्देश्य से संबन्धित प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत MSME Unit और इंडस्ट्री यूनिटों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया जाएगा।

6 . उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया।

  1. सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए आगणित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
  2. राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित करने के प्रस्ताव को Cabinet ने मंजूरी दी गई। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित करने पर ₹ 5 लाख से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड एवं 5 लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड में किए जा सकेंगे। गोल्डन कार्ड के बकाया करीब 125 करोड़ रुपये को राज्य सरकार वहन करेगी।
  3. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

–इसके अंतर्गत प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की उम्र 50 साल से बढ़ा कर 62 साल करने के फैसले को मंजूरी दी गई। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एवं नए NMC के नियमों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 पदों का सृजन किया गया है।

  1. राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबन्धन समिति के माध्यम से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान करने के प्रकरण को मंत्रिमंडल ने उप समिति को भेजने का फैसला किया गया।
  2. MMHS संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय/दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देना सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
  3. 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता (वेतन मैट्रिक्स लेवल में न्यूनतम वेतनमान का 50 प्रतिशत) भत्ते को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनरी लाभों में शुमार नहीं किया जाएगा। भत्ता पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्र के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों ही अनुमन्य होगा।

ये फैसला भी किया जाएगा कि इन चिकित्सकों को 19 सितंबर 2014 के G.O. से मिलने वाला मूल वेतन (ग्रेड पे को छोड़कर) का 20 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता समाप्त माना जाएगा। राज्य के पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को भत्ता देय नहीं होगा।

प्रमुख सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित Uttaranchal Press Club में निर्माण के लिए उसकी भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस क्लब भवन नजूल भूमि पर स्थित है। इस वजह से भूमि पर नक्शा पास करने में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सूचना विभाग ही भूमि हस्तांतरण के बाद  प्रेस क्लब की नई बिल्डिंग बना कर देगा।

 

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