Big Breaking::Cabinet Meeting में अहम प्रस्तावों को मंजूरी:Land Use Change किए बिना ही Resort के लिए कृषि भूमि का इस्तेमाल हो सकेगा:Transmission Lines के नीचे की भूमि अधिग्रहण पर मुआवज़ा नीति में बदलाव:छोटे-मामूली जुर्म पर जेल के बजाए जुर्माना:Green Building को बढ़ावा देने के लिए Extra FAR:मुफ्त Online Coaching

Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई Cabinet की बैठक में तमाम बड़े-बड़े और अहम फैसले लिए गए। Transmission Lines के नीचे की जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे में इजाफा किया गया। छोटे और मामूली जुर्म में जेल भेजने के बजाए अर्थ दंड दिए जा सकेंगे। Green Buildings को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त FAR को मंजूरी दी गई। Eco-Resort की तर्ज पर Resorts के निर्माण के लिए भी कृषि भूमि का इस्तेमाल बिना Land Use Change किए किया जा सकेगा।

R Meenakshi Sundram (Principal Secretary)

सचिव शैलेश बगौली और DG-Info बंशीधर तिवारी भी Cabinet Briefing PC में मौजूद रहे
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Cabinet बैठक के बाद प्रमुख सचिव R मीनाक्षी सुंदरम और सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी देने के दौरान ये भी बताया कि उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे Students को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त Online Coaching की सुविधा दी जाएगी। पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी Airport को स्थाई रूप से हस्तांतरित करने पर भी फैसले लिए गए। अन्य फैसले ये रहे-
- Transmission Line बिछाने में Right To Passage (मार्गाधिकार) सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों एवं अनुपूरक दिशा-निर्देशों को पिटकुल अंगीकार करेगा। Cabinet ने मंजूरी दे दी।
पिटकुल की तरफ से निर्मित की जाने वाली 66 KV एवं इससे अधिक क्षमता के अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए भू-स्वामियों को न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाएगा। Right of Way से संबंधित विवादों के समाधान एवं परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि की गई है। अब पारेषण लाईनों के लिए बनाए जाने वाले टावर के चारों कोने के नीचे के क्षेत्र एवं इसके एक मीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए मुआवजा की राशि सर्किल रेट का दो गुना की गई है।
Transmission Line के नीचे के खेतों के लिए भी निर्धारित सर्किल दर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 30 प्रतिशत, अर्द्ध नगरीय में 45 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में 60 प्रतिशत की दर पर मुआवजा देय होगा। सर्किल रेट एवं मार्केट रेट के दर पर बहुत अधिक अंतर होने की दशा में जिलाधिकारी या उनकी तरफ से नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति मुआवजे की दरों का निर्धारण करेगी। इस समिति में भूमि के स्वामियों के प्रतिनिधि को भी बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा।
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025“ के प्रख्यापन को स्वीकृति। विभागों के अन्तर्गत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, कानूनों में छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों के लिये नागरिक दंड एवं प्रशासनिक कार्यवाही आंरभ करने एवं कानूनों के अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाये जाने के उद्देश्यों की खातिर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप `उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025’ को प्रख्यापित करने के लिए मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषतायें ये हैंः-
(1) छोटे/Regulatory/प्रासंगिक अपराधों के लिए जेल की जगह आर्थिक दंड (Monetary Penalty) होगा।
(2) जहाँ निवारण की आवश्यकता थी, वहाँ दंड बढ़ाए गए या आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठित किए गए।
(3) स्वतः संशोधनः निवारक मूल्य बनाए रखने के लिए सभी जुर्माने/दंड हर तीन साल में 10 प्रतिशत बढ़ाए जाएंगे।
(4) प्रशासनिक/सुधारात्मक कार्रवाई पर जोर (उदाहरण के लिए, अनिवार्य उत्पाद वापसी, अनुपालन का शपथ पत्र)।
(5) गंभीर या बार-बार किए गए अपराधों के लिए कारावास हो सकता है, लेकिन सख्त सीमाओं के भीतर।
- भारत सरकार के Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2025-26 (SASCI 2025-26) में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य में नए भवनों के निर्माण में Green Building मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त FAR दिए जाने को मंत्रिमंडल का अनुमोदन।
इससे अब पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी शैली एवं मैदानी क्षेत्रों में पारम्परिक श्रेणी के भवन निर्माणों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त FAR देयता की खातिर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 में ग्रीन बिल्डिंग/हरित निर्माण तथा अन्य से संबंधित प्रावधानों का समावेश करने के उद्देश्य से कुछ संशोधन करने, ऊर्जा दक्षता और स्थिरता मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा नवीन भवनों में शीत छत (Cool Roof) / हरित छत (Green Roof) एवं नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) का समावेश करने के प्राविधानों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
- भारत सरकार के SASCI 2025-26 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्यान्तर्गत लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को युक्तिसंगत करने को मंजूरी दी गई।
अब राज्य में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत मार्ग चौड़ाई, व्यावसायिक विकास के अन्तर्गत व्यावसायिक/कार्यालय के सैट बेक, भू-आच्छादन एवं FAR होटल की ऊँचाई एवं रिजोर्ट एवं इको-रिजोर्ट की खातिर भू-आच्छादन एवं FAR, पहुँच मार्ग, पार्किंग में स्टिल्ट की ऊँचाई के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन कर इन्हें युक्तिसंगत किया जा सकेगा।
Tourism को बढ़ावा देने के लिए राज्य में Eco-Resort की भांति ही अब Resort के निर्माण के लिए भी Land Use Change के बिना कृषि भूमि का उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही रिजॉर्ट निर्माण के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानकों को भी घटाकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए 6 मीटर और मैदानी क्षेत्र के लिए 9 मीटर किया गया है।
- Uttarakhand Town Planning Scheme (Implementation) Rules, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट की स्वीकृति।
राज्य के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सभी आय वर्ग के लोगों के लिए इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क एवं आवासों के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से टाउनशिप को विकसित करने के लिए Uttarakhand Town Planning Scheme (Implementation) Rules, 2025 प्रख्यापित करने को अनुमोदन दिया गया।
- राज्य के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाबद्ध विकास को सुव्यवस्थित किए जाने के उद्देश्य से बिना किसी अड़चन के भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी मानकों को विनियमित किए जाने के लिए Uttarakhand Land Pooling Scheme (Implementation) Rules,2025 प्रख्यापित करने को Cabinet की मंजूरी दी गई।
- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) में भी अन्य विश्वविद्यालयों की तरह Faculty की भर्ती UKPSC की जगह अब विश्वविद्यालय के स्तर पर करने के प्रस्ताव को Cabinet ने मंजूरी दी।
8.उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई।
वर्तमान नियमावली, 2018 के नियम-5 ’क’ (1) (ब) में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्रोत में 5 प्रतिशत विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त समूह ’ग’ के कर्मचारियों, (मानचित्रकार, लिपिक, व्यक्तिक सहायक, लेखा संवर्ग, मोटर चालक आदि अन्य संवर्ग) जिन्होंने विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् अथवा सेवा में आने से पूर्व नियम 8 में विहित अर्हताएं अर्जित की हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को विभाग में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अपने-अपने संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात“ में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति के जरिये भरे जाने का प्राविधान है।
अब नए नियम में “… अपने-अपने संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात” को विलोपित करते हुये “… भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को विभाग में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था की गई है।
- पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी Airport को वाणिज्यिक एवं नागरिक विमानों के संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण तथा रख-रखाव एवं प्रबन्धन के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को स्थाई रूप से Transfer किए जाने एवं इसके लिए राज्य सरकार व AAI के मध्य MoU करने को Cabinet ने अनुमोदन दिया।
- उधमसिंहनगर के तहसील सितारगंज अन्तर्गत कल्याणपुर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए निर्धारित सर्किल दर को शिथिल करने के बाबत मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्रदान किया गया।
उधमसिंहनगर के तहसील सितारगंज अन्तर्गत कल्याणपुर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए वर्ष-2016 की सर्किल दर को शिथिल करते हुए शुल्क निर्धारण वर्ष-2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष के लिए करने तथा उसके बाद प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार शुल्क निर्धारित करने के निर्णय लिए गए। सर्किल रेट शिथिल किये जाने से प्रभावित / विस्थापित परिवार अपनी भूमि को विनियमित करा सकेंगे। भूमि का मालिकाना हक मिलने से उन्हें ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
- मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अन्तर्गत सायलेज पर वर्तमान में स्वीकृत 75 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 60 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने निर्णय लिया।सायलेज की मांग में निरन्तर हो रही वृद्धि के दृष्टिगत एवं मांग के सापेक्ष पर्याप्त सायलेज की आपूर्ति करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना में सायलेज पर वर्तमान में दिए जा रहे 75 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया।
- डेरी विकास विभाग की साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना के अन्तर्गत साईलेज पर अनुदान दर 60 प्रतिशत करने को कैबिनेट का अनुमोदन।
- देहरादून शहर में प्रस्तावित रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं (4 Lane) के निर्माण कार्यों के लिए GST एवं परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर देय रॉयल्टी के व्यय भार में छूट प्रदान करने के बाबत मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया।
प्रस्तावित रिस्पना एवं बिन्दाल ऐलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण NHAI ने करना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने दोनों परियोजनाओं के सिविल निर्माण का पूरा खर्च इस प्रतिबन्ध के अधीन उठाने की सहमति दी है। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग का व्यय भार स्वयं वहन करेगी। DPR में आंकलित होने वाली GST तथा परियोजना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर देय होने वाली रायल्टी को राज्य सरकार से छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने ये निर्णय ले लिया।
- सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई का नाम परिवर्तित कर परफ्यूमरी एवं सगन्ध अनुसंधान संस्थान (Institute of Perfumery and Aromatic Research) (IPAR) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- स्क्रैप वाहनों के सापेक्ष समान श्रेणी के नए वाहनों के पंजीयन के समय मोटरयान कर में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने निर्णय लिया।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पूँजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के अनुसार Initiative-A के माइलस्टोन 1 के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार BS-1 एवं BS-2 किस्म के परिवहन एवं गैर परिवहन यानों को स्क्रैप करने की स्थिति में समान श्रेणी के नये वाहनों के पंजीयन के समय देय मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को Cabinet ने मंजूर किया।
- मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
राज्य विश्वविद्यालयों एवं शासकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विसेज (रक्षा सेवाएं, बैंकिंग, रेलवे, SSC अथवा समान प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा तथा विभिन्न प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए तथा योग्यता निर्धारण के लिए होने वाली परीक्षाओं (CAT, MAT, GATE, NE, CSIR आदि) की तैयारी कर अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, के लिए मुफ्त Online Coaching की खातिर मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के संचालन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
Coaching सुविधा राष्ट्रीय स्तर के किसी स्थापित संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उनका चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा। अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन वीडियों, प्रैक्टिस पेपर चयनित संस्थान उपलब्ध कराएगा। विभिन्न प्रकृति के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत Coaching Institutes को एम्पैनल किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत लाइव क्लास, लर्निंग टूल्स AI-आधारित, पर्सनलाइज्ड संदेह समाधान, रीयल-टाइम प्रदर्शन विश्लेषण, अनुकूल मूल्यांकन, प्रत्येक छात्र के लिए सुरक्षित लॉगिन (डेस्कटॉप, टैबलेट, या मोबाइल ऐप के माध्यम से), लर्निंग संसाधन बहुभाषी अध्ययन सामग्री (अंग्रेजी, हिंदी, हिंग्लिश), डाउनलोड करने योग्य नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग छात्रों की उपस्थिति, परीक्षा स्कोर, वीडियो की उपलब्धता और प्रगति ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड, प्रत्येक छात्र को साप्ताहिक मेंटर सत्र, सामूहिक वार्तालाप, परामर्श और वर्षवार तैयारी ट्रैकिंग तथा कोचिंग संस्थानों से छात्रों को नियमित रूप से मेन्टरिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के सम्बन्ध में कैबिनेट ने निर्णय लिया।
इस योजना के अन्तर्गत 11वीं तथा 12वीं के छात्रों को CLAT, NEET, JEEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जायेगी।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में अभियोजन निदेशालय की स्थापना देहरादून में करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा। वह राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।
- उत्तराखण्ड वित्त विभाग के अन्तर्गत माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।



