
Chetan Gurung
पुष्कर सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों की मुश्कें कसते हुए कम से कम 6 महीने के लिए हड़ताल पर सख्त रोक लगा दी। सचिव (कार्मिक) शैलेश बगौली ने आज इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी।
अधिसूचना के अनुसार लोकहित में UP अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी होने से छह महीने तक के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।
सरकार ने ये कदम और सख्त आदेश विकास योजनाओं से जुड़े कार्यों को रफ्तार देने और सरकारी कामकाज को रुकने न देने और लोगों की परेशानियों को दूर करने की मंशा से जारी किया। बार-बार की हड़तालों से सरकार की प्रतिष्ठा पर आंच आती है लेकिन इससे अधिक अवाम को तकलीफ होती है।



