
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में आज देहरादून में Cabinet बैठक में तमाम बड़े और अहम फैसलों से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी। UCC में नेपाल-भूटान-तिब्बती नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था को मंजूरी दी। राजधानी के रायपुर इलाके में नए विधान भवन के लिए प्रस्तावित इलाके में छोटे घरों और दुकानों के निर्माण को मंजूरी देते हुए फ्रीज़ जोन में कुछ संशोधन किए गए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को जीवन में एक बार आपसी सहमति से तबादले की सुविधा दी गई। वे नए जिले में Junior Most होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पदोन्नति कोटे को 40 फीसदी से बढ़ा के अब 50 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। गोपन सचिव शैलेश बगौली ने Cabinet Meeting में लिए गए फैसलों की जानकारी पत्रकारों को दी।
Secretary (Confidential) Shailesh Bagauli during the post cabinet meeting press conference
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–मंत्रिमंडल ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 के संशोधन को मंजूरी।
सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं शेष 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है।
2- रायपुर एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत जहां नया विधान भवन (विधानसभा परिसर) प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रीज़ जोन बनाया गया था। Cabinet ने आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। इसके मानक आवास विकास विभाग निर्धारित करेगा।
3-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को उनकी 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत वे सबसे जूनियर होंगे। इसके साथ ही रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए मानक विभाग तैयार करेगा।
- समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को मंजूरी।
UCC में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था है। उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार Card के साथ ही अब नेपाल, भूटान के नागरिकों के लिए नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन से जारी प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी से जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को भी अनुमन्य किया जाएगा।
5- राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय।
- मुख्यमंत्री ने पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को मंत्रिमंडल के सम्मुख लाया गया।
7- राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
8-राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश ( Profit after Tax) की 15% धनराशि राज्य सरकार को देनी होगी। इसके लिए Cabinet ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।