
Chetan Gurung
हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा-2025 (हरिद्वार मुख्य केंद्र) के दौरान स्वास्थ्य महकमे ने सख्त SoP और Dedicated कार्ययोजना तैयार कर यात्रा Route की हर खाने-पीने की दुकान के बाहर उसके स्वामी का नाम चस्पा करने-License और ID के Display को भी जरूरी कर दिया। ऐसा न किए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी और 2 लाख रूपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
Dr R Rajesh Kumar-सचिव-खाद्य आयुक्त
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श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने सख्त व्यवस्था लागू की है। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त (खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन) डॉ R राजेश कुमार ने कहा कि यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेली, फड़ व अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। छोटे व्यापारियों व ठेले-फड़ वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखना और प्रदर्शित करना जरूरी होगा।
होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में ‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ भी साफ-साफ दिखाई देने वाले स्थान पर लगाना होगा। पंडालों, भंडारों और अन्य भोजन केंद्रों पर परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरों और मानकों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें नियमित रूप से पंडालों से दूध, मिठाई, तेल, मसाले, पेय पदार्थ के नमूने लेंगी और जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजेंगी।