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Big Breaking::पुष्कर Cabinet ने लिए बड़े फैसले:UPNL कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन लाभ:देहरादून-हरिद्वार-UDN-नैनीताल में 16 Special Courts के लिए 144 पद मंजूर:डोईवाला-किच्छा-नदेही-बाजपुर चीनी मिलों को 270 Cr की सरकारी प्रत्याभूति:खेल महाकुंभ CM Championship Trophy विजेता को 5 लाख का ईनाम

Home Stay का लाभ सिर्फ स्थाई निवासियों को:BJP ने फैसलों को जनहित में श्रेष्ठ-उपनल कर्मियों को तोहफा करार दिया

Chetan Gurung

CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में उपनल कर्मचारियों को 10 साल की निरंतर सेवा पर समान कार्य-समान वेतन लाभ देने,4 मैदानी बड़े जिलों में 16 Special Courts स्थापित करने के लिए 144 पद सृजित करने,खेल महाकुंभ में CM Championship Trophy विजेता टीम को 5 लाख रूपये बतौर ईनाम देने और Home Stay योजना का लाभ सिर्फ राज्य के स्थाई लोगों को देने का फैसला किया गया। BJP ने सभी फैसलों को जनहित में श्रेष्ठ करार दिया लेकिन उपनल कर्मचारियों के बाबत लिए गए फैसलों पर खास खुशी प्रकट की।

1-पेराई सत्र 2025-26 के लिए भी राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर के लिए कुल रू० 270.28 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय।

  1. राज्य की चीनी मिलों में पेराई सत्र 2025-26 में होने वाली गन्ने की खरीद का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित करने पर सहमति। मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगेती प्रजातियों का रू० 405.00 प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजातियों का रू० 395.00 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) निधारित किया है। वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती के लिए  रू० 11.00 प्रति कुन्तल तथा विगत पेराई सत्र की भांति गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर रू० 5.50 प्रति कुन्तल निर्धारित करने पर सहमति।
  2. उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली अनुमोदित।
  3. –मंत्रिमंडल ने निर्वाचन विभाग के विभागीय ढाँचे का पुनर्गठन करने के बाबत पुनर्गठित निजी सचिव संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह-क), निजी सचिव (समूह-ख) तथा अपर निजी सचिव (समूह-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा नियमावली, 2025 का प्रख्यापन करने को अनुमोदन दिया।

4.उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का नाम “उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्“ करने का निर्णय।

  1. उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-कॉस्ट) के अन्तर्गत उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा एवं विज्ञान केन्द्र, चम्पावत के लिए 12 पदों के सृजन को मंजूरी।
  2. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 (इ) के अनुपालन में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  3. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत करने के प्रास्ताव को मंजूरी।
  4. 8.बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एन्टीहेल नेट योजना पर भारत सरकार से देय 50 प्रतिशत सहायता के साथ ही राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता प्रदान करने का निर्णय। बागवानी फसलों (सेब, आडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती आदि) को ओलावृष्टि से बचाने हेतु एन्टीहेल नेट का प्रयोग किया जाता है। एन्टीहेल नेट से आच्छादित फल फसलों को ओलावृष्टि, ऑधी तूफान से 100 प्रतिशत तक बचाया जा सकता है। इसके प्रयोग से फल फसलों को चिड़ियों से भी सुरक्षा प्राप्त होती है।

9.दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिन्दू अध्ययन केन्द्र (सेंटर ऑफ हिन्दू स्टडीज) में

4 शैक्षिक (प्रोफेसर 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 1 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2 पद ) तथा 2 शिक्षणेत्तर (कनिष्ठ सहायक 1 पद, परिचारक 1 आउटसोर्स) पदों के सृजन को अनुमोदन।

  1. UPNL–प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्णय।

जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय के 12.11.2018 को पारित आदेश के क्रम में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की   संस्तुतियों पर मंत्रिमण्डल ने फैसला किया कि  राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान किए जाएंगे।  प्रथम चरण में उपनल कर्मियों, जिनके 10 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा हो गया है, को वेतन से संबंधित लाभ अनुमन्स कराने पर मुहर।

11.उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-5191/2021 सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम CBI में पारित निर्णय (6 अगस्त 2024) के अनुपालन में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में NDPS Act, Pocso Act, NI Act, Prevention of Corruption Act & PMLA Act  से सम्बन्धित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य में प्रथम चरण में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों (7 ADJ एवं 9 ACJM विशेष न्यायालय) के लिए कुल 144 पद सृजित करने को मंजूरी।

  1. उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा के वर्ष 2026 का प्रथम सत्र (आय-व्ययक अधिवेशन) आहूत करने के लिए मंत्रिमण्डल की तरफ से मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
  2. औद्योगिक विकास (खनन) विभाग से संबंधित अधिसूचना सं0 613, (7 मार्च 2025) के जरिये गौला, कोसी, दाबका व नन्धौर के लिए लागू संशोधित बिक्री दर में अंकित शब्द “नन्धौर“ के स्थान पर “नन्धौर एव अन्य नदियां“ अंकित करते हुए संशोधन करने को मंजूरी।
  3. युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में संचालित योजना “खेल महाकुम्भ’ के अन्तर्गत होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में विधानसभा स्तर पर विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी तथा रू. 1 लाख की प्रोत्साहन राशि, संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद चैम्पियनशिप ट्राफी तथा रू. 2 लाख की प्रोत्साहन राशि एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी तथा रू.5 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान करने को मंजूरी।
  4. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) के कार्यों में विस्तार करते हुए ब्रिडकुल को रोपवे, आटोमेटेड/मैकेनाईज्ड कार पार्किंग, टनल/कैविटी पार्किंग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिए राज्य की कार्यदायी संस्थाओं की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय।
  5. उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025 का अनुमोदन।

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 330 की उपधारा (2) के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों की सूची तथा स्वरूप निर्धारित करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में दस्तावेजों की सूची को मानकीकृत कर न्यायालय में दायर दस्तावेजों की पहचान, प्रमाणिकता एवं सत्यापन से सम्बन्धित अस्पष्टताओं का निवारण करने तथा न्यायिक प्रक्रिया और भी पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य सें “उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025“ को अनुमोदित किया गया।

  1. समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025 लाने पर सहमति।

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समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 (27 जनवरी 2025) से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। UCC के लिए गठित समिति की संस्तुति/अनुशंसाओं के आधार पर तथा मूल संहिता के कुछ  प्रावधानों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों व लिपिकीय त्रुटियों के समाधान के लिए मूल संहिता में अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी दी गई।

  1. उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एण्ड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026“ का प्रख्यापन करने का निर्णय। अब होम स्टे योजना का लाभ राज्य के स्थाई निवासी ही ले सकेंगे।

राज्य में पर्यटन व्यवसाय के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2014 तथा संशोधन नियमावली-2016 पूर्व से प्रभावी है। साथ ही होम स्टे के विनियमन के लिए पृथक अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) पंजीकरण नियमावली-2015 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से अधिसूचित की गई है। इसके चलते राज्य में पर्यटन गतिविधियों के पंजीकरण के लिए एकाधिक नियमावलियां प्रभावी होने जैसी स्थिति बन रही थी।

इसको दूर करने के लिए उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के अपने स्वामित्व वाले परिसर में स्वावलंबी स्व-रोजगार अव्यवसायिक दरों पर प्रदान करने, उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासियों के इतर व्यक्तियों के लिए रोजगार / व्यवसाय प्रदान करने के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026“ प्रख्यापित करने को मंजूरी दी गई।

19.केदारनाथ धाम में खच्चर के गोबर को पर्यावरण अनुकूल ईंधन पेलेट में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धित पायलट प्रोजेक्ट को संचालित करने को अनुमोदन दिया गया।

सचिव (गोपन) Shailesh Bagauli (बाएँ से तीसरे) ने Cabinet फैसलों की जानकारी पत्रकारों को दी:DG-Information बंशीधर तिवारी (दाएँ से पहले) भी साथ थे।

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केदारनाथ धाम में माल ढुलाई के लिए खच्चर संचालित होते हैं।  खच्चर रास्ते में गोबर कर करते हैं। गोबर काफी हानिकारक होने के दृष्टिकोण से गोबर एवं चीड़ की पत्तियों को 50:50 के अनुपात में मिश्रित कर पर्यावरण-अनुकूल बायोमास पेलेट का उत्पादन करने के लिए एक वर्ष की अवधि के पायलट प्रोजेक्ट को अनुमति।

महेंद्र भट्ट (BJP प्रदेश अध्यक्ष)

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सचिव (गोपन) शैलेश बगौली ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी सचिवालय Media Centre में बुलाई गई Press Conference में दी। DG (Information) बंशीधर तिवारी भी उनके साथ थे। BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से प्रदेश Media प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा कि Cabinet के फैसले पूरी तरह जनहित में रहे। उपनल पर लिया गया फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात ले के आया। भट्ट ने आज के फैसलों के लिए CM पुष्कर का आभार प्रकट किया।

 

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